बलिया में वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन पर सख्ती, प्रेशर हॉर्न-साइलेंसर लगाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

बलिया : परिवहन विभाग ने जनपद में वाहनों में किए जा रहे अवैध मॉडिफिकेशन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय की अध्यक्षता में डीलरों, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में स्पष्ट रूप से बताया गया कि वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाना पूरी तरह अवैध है। ऐसे बदलाव न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनते हैं।

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अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई गैराज या वर्कशॉप इस प्रकार के अवैध उपकरणों की बिक्री या इंस्टॉलेशन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ धारा 182A(3) के तहत प्रति मामले एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

वहीं, यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन में अनधिकृत बदलाव कराता है, तो उसके खिलाफ धारा 182A(4) के तहत छह माह तक की जेल, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा वाहन चलाता है जो ध्वनि या वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करता है, तो धारा 190(2) के तहत तीन माह तक की सजा, दस हजार रुपये तक का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है।

परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन वाहनों में ऐसे अवैध साइलेंसर या अन्य उपकरण पाए जाएंगे और जिनका चालान पहले ही हो चुका है, उनके पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) को धारा 53(1) के तहत निलंबित करने की कार्रवाई भी प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

विभाग ने जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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