बलात्कार के बाद पीड़िता को जलाने के दोषी को 20 वर्ष की सजा, बैरिया के आरोपी पर कोर्ट का बड़ा फैसला

बलिया : पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम बलिया ने गंभीर अपराध के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला थाना बैरिया क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2023 में धारा 498ए, 304बी, 376 भादवि तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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वादी के अनुसार अभियुक्त ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और बाद में उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

20 अप्रैल 2026 को बलिया पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त शंकर दयाल चौबे पुत्र दरोगा चौबे, निवासी चौबे का टोला थाना बैरिया, जनपद बलिया को धारा 376ए भादवि में दोषसिद्ध पाया।

न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन अधिकारी विनोद भारद्वाज रहे।

इस फैसले को गंभीर अपराधों के खिलाफ न्यायिक सख्ती और प्रभावी पुलिस पैरवी का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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