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बलिया में धारा-144 लागू, डीएम ने जारी किया आदेश
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बलिया। जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं रामनवमी तथा महावीर जयंती के दृष्टिगत शांतिभंग की आशंका जताते हुए जनपद बलिया की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 15 अप्रैल 2024 से 12 जून 2024 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू करने का आदेश दिया है। कहा है कि नागरिक सुरक्षा,सार्वजनिक शांति व्यवस्था तथा जन जीवन को सामान्य बनाए रखने,मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने,बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना समय नहीं है कि उन पर नोटिस की तामिली की जा सके, अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।
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