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बलिया : अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो अनाज के साथ चीनी भी मिलेगी
बलिया : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जिले के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मार्च 2026 के लिए खाद्यान्न वितरण 12 मार्च से 28 मार्च तक किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी उचित दर की दुकानों के माध्यम से नियमानुसार खाद्यान्न वितरित कराने के निर्देश दिए हैं।
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए भी अलग-अलग क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है।
बांसडीह, रेवती, बैरिया, मुरलीछपरा, नगरा, सीयर तथा नगर पंचायत मनियर और बेल्थरा रोड में प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम मक्का और 3 किलोग्राम चावल दिया जाएगा।
नवानगर, पंदह और मनियर क्षेत्र में प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम बाजरा और 3 किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा।
अन्य क्षेत्रों में प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा।
जिन कार्डधारकों का आधार प्रमाणीकरण ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद असफल हो जाता है, उन्हें 28 मार्च को मोबाइल ओटीपी आधारित प्रॉक्सी के माध्यम से राशन दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे 12 मार्च से 28 मार्च के बीच अपनी उचित दर की दुकान से निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
