Ballia News : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पांच दोषियों को 25-25 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

बलिया: जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी दोषियों को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 24-24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

मामला चितबड़ागांव थाना क्षेत्र का है, जिसमें ग्राम नसरतपुर निवासी मनोज यादव, राकेश यादव, पंकज यादव, मंजीत यादव उर्फ मुकुर और रोहित यादव को आरोपी बनाया गया था।

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यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद संभव हो सकी।

न्यायालय ने सभी दोषियों को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 के तहत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। संबंधित धाराओं में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राकेश पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

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