- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- बलिया
- बलिया : पॉक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त को जुर्माना, 10 वर्ष कारावास की सजा
बलिया : पॉक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त को जुर्माना, 10 वर्ष कारावास की सजा
On
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
धारा 363 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भा.द.वि में अभियुक्त को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/ रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
खबरें और भी हैं
क्रिटिकल मिनरल्स में भारत की अग्रणी भूमिका को झारखंड ने किया मजबूत
By Parakh Khabar
भटियात क्षेत्र में अनियंत्रित बस खाई में गिरी, सभी यात्री सुरक्षित
By Parakh Khabar
Latest News
22 Jan 2026 21:54:17
प्रोग्राम में राइजिंग स्टार्स को दो श्रेणियों—एलीट राइजिंग स्टार्स और बैकअप राइजिंग स्टार्स—में किया जाएगा शामिल क्राफ्टन इंडिया ईस्पोर्ट्स हर...
स्पेशल स्टोरी
22 Jan 2026 06:34:47
यदि भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर को किसी एक शब्द में परिभाषित किया जाए, तो वह शब्द होगा— मोदी मैजिक।...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.
