- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- बलिया
- बलिया : पॉक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त को जुर्माना, 10 वर्ष कारावास की सजा
बलिया : पॉक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त को जुर्माना, 10 वर्ष कारावास की सजा
On
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
धारा 363 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भा.द.वि में अभियुक्त को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/ रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
खबरें और भी हैं
एलपीजी संकट के पीछे वैश्विक हालात भी जिम्मेदार : डॉ. अतुल मलिकराम
By Parakh Khabar
बलिया : किशोरी लापता, युवक पर अपहरण का मुकदमा दर्ज
By Parakh Khabar
बलिया : स्कूल चलो अभियान के लिए बीएसए ने जारी किए दिशा-निर्देश
By Parakh Khabar
यूपी में LPG-पेट्रोल की कमी नहीं, अफवाहों से बचें : प्रमुख सचिव
By Parakh Khabar
बरेली : अग्निवीर भर्ती रैली में 650 युवाओं ने लगाई दौड़, 440 सफल
By Parakh Khabar
Latest News
15 Mar 2026 07:54:34
जौनपुर: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को मिर्जापुर से सुलतानपुर जाते समय जौनपुर...
स्पेशल स्टोरी
22 Jan 2026 06:34:47
यदि भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर को किसी एक शब्द में परिभाषित किया जाए, तो वह शब्द होगा— मोदी मैजिक।...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.
