- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- बलिया
- बलिया : पॉक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त को जुर्माना, 10 वर्ष कारावास की सजा
बलिया : पॉक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त को जुर्माना, 10 वर्ष कारावास की सजा
On
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
यह भी पढ़े - Road Accident in Ballia : बोलेरो की टक्कर से हवा में उड़ी बाइक, दो युवक गंभीर रूप से घायल
धारा 363 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भा.द.वि में अभियुक्त को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/ रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
खबरें और भी हैं
एनएसई इमर्ज को मिली 700वीं एसएमई लिस्टिंग
By Parakh Khabar
भारत ऊर्जा सप्ताह 2026, 27 से 30 जनवरी तक गोवा में आयोजित होगा
By Parakh Khabar
Latest News
08 Jan 2026 16:35:28
कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। नाबालिग लड़की के अपहरण...
स्पेशल स्टोरी
01 Jun 2025 09:23:11
Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें लोग जंगली जानवरों जैसे शेर और...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.
