बलिया : पॉक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त को जुर्माना, 10 वर्ष कारावास की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

मामला मनियर थाने पर वर्ष 2018 में पंजीकृत धारा 363, 366, 376 भा.द.वि व धारा ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित है। प्रकरण में आरोपित जावेद अंसारी पुत्र जाकिर (निवासी रामपुर, थाना मनियर, बलिया) को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-08 /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बलिया द्वारा धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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धारा 363 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भा.द.वि में अभियुक्त को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/ रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। 

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