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आजमगढ़ में पांच दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित
आजमगढ़। जिले में औषधि विभाग की जांच के बाद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पांच दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल द्वारा जनवरी 2026 में की गई।
इसके अलावा कुछ अन्य औषधि प्रतिष्ठानों के लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किए गए हैं। मेसर्स मेडिसिन मार्ट (हैदरपुर खास, अतरौलिया) और भागीरथी मेडिकल्स (महाराजगंज बाजार) का लाइसेंस 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। भरत फार्मा (माहुल, अहिरौला रोड), जुनैद मेमोरियल मेडिसिन सेंटर (बड़हलगंज चौक), जेटिका हेल्थकेयर प्रा. लि. (उकरौड़ा) और ओम साईं मेडिकल सेंटर (महाराजगंज) को अग्रिम आदेश तक निलंबित किया गया है।
वहीं, आनंद मेडिकल (लालगंज), दिनेश मेडिकल एजेंसी (बुढ़नपुर, भीलमपुर छपरा) को सात दिन तथा महावीर मेडिकल स्टोर (मिर्जापुर, ठेकमा) को 10 दिन के लिए क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए निलंबित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कोडीन युक्त कफ सिरप के दुरुपयोग के मामलों को लेकर पूर्व में आजमगढ़ मंडल की 13 दवा दुकानों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
