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कन्नौज : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 12,500 रुपये जुर्माना
कन्नौज : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरेंद्र नाथ ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के बाद दोषी का शेष जीवन अब जेल में ही बीतेगा। इसके साथ ही उस पर 12,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
डर के कारण किशोरी ने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। बाद में 2 नवंबर को आरोपी ने उसे दोबारा राजा साहब के तालाब के पास बुलाया और जबरन दवा खिलाने का प्रयास किया। विरोध करने पर तमंचे से मारकर घायल किया और धमकाकर दवा खिला दी, जिससे किशोरी को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। इसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना परिजनों को बताई।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चिकित्सकीय परीक्षण, बयान और अन्य साक्ष्य जुटाने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।
अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 12,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
