बलिया में धारा 163 लागू, 31 मार्च तक पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

बलिया। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 163 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं, होली, ईद, रामनवमी और महावीर जयंती जैसे पर्वों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सार्वजनिक शांति और सामान्य जनजीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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धारा 163 के प्रभावी रहने के दौरान जिले की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हालांकि परंपरागत धार्मिक आयोजनों और जुमे की नमाज को इस आदेश से छूट दी गई है।

आदेश के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, धारदार हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर रोक रहेगी। सिख समुदाय की पारंपरिक कृपाण और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को इससे छूट दी गई है। साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, नारे या पर्चे लगाने अथवा वितरित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अलावा सड़क, रेलमार्ग, जलमार्ग, कार्यालयों, पेट्रोल पंपों का घेराव, यातायात अवरोध, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुतला दहन जैसे कृत्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक मार्गों और संचार साधनों को बाधित करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। किसी भी नए या गैर-परंपरागत आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में किसी भी समारोह के दौरान आग्नेयास्त्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से आपत्तिजनक भाषण या प्रचार-प्रसार पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता–2023 की धारा 223 (पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 188) के तहत दंडनीय अपराध होगा।

बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष प्रावधान

प्रशासन ने बताया कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। इस अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और अन्य संचार उपकरणों का प्रयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपी और स्कैनर मशीनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के।

प्रशासन ने आम जनता से नियमों का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

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