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बलिया: बोर्ड परीक्षा और त्योहारों को देखते हुए धारा 163 लागू, कड़े प्रतिबंध जारी
Ballia News। आगामी महाशिवरात्रि, होली और यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) अनिल कुमार ने जनपद में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू करने का आदेश दिया है। यह निषेधाज्ञा 22 फरवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।
क्या रहेगा प्रतिबंधित
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ईंट-पत्थर, शीशे की बोतलें, विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करना या प्रेरित करना प्रतिबंधित रहेगा।सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले पोस्टर, बैनर, नारे, पर्चे आदि लगाने, बांटने या प्रचार करने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक संचार साधनों, सड़कों, जलमार्गों, रेलवे, कार्यालयों और पेट्रोल पंपों का घेराव और बाधा उत्पन्न करने पर प्रतिबंध रहेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुतला जलाने और किसी को इसके लिए उकसाने की सख्त मनाही होगी। कोई भी नई परंपरा या गैर-परंपरागत गतिविधि नहीं की जा सकेगी।
बोर्ड परीक्षा के दौरान विशेष प्रतिबंध
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक चलेगी।
परीक्षा केंद्रों के 1 किमी के दायरे में फोटो कॉपियर, स्कैनर और अन्य आईटी गैजेट्स के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई भी हथियार लेकर नहीं जा सकेगा।
परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) और मोबाइल, ब्लूटूथ, संचार उपकरणों के उपयोग पर रोक रहेगी।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व में IPC धारा 188) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ADM अनिल कुमार ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का उल्लंघन न करें।
