बलिया में दहेज हत्या मामले में पति समेत पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा

बलिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास-ससुर और दो ननदों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन के अनुसार, घटना नगरा थाना क्षेत्र के चाड़ी सराय संबल गांव की है, जहां 14 मार्च 2024 को नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका की मां की तहरीर पर 15 मार्च 2024 को पति सोनू, ससुर दशरथ, सास तेतरी देवी और ननद प्रियंका व वंदना के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

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तहरीर में आरोप लगाया गया था कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग करने लगा था। मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को प्रताड़ित किया गया और बाद में उसकी हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया गया।

मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जिसके आधार पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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