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बलिया में दहेज हत्या मामले में पति समेत पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा
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बलिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास-ससुर और दो ननदों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
तहरीर में आरोप लगाया गया था कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग करने लगा था। मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को प्रताड़ित किया गया और बाद में उसकी हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया गया।
मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जिसके आधार पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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