Ballia News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद, 65 हजार का जुर्माना

Ballia News: जिले के विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी लक्खा वर्मा उर्फ वीर बहादुर वर्मा पुत्र द्वारिका वर्मा निवासी पॉक्सो एक्ट और अपर सत्र न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

Ballia News: जिले के विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी लक्खा वर्मा उर्फ वीर बहादुर वर्मा पुत्र द्वारिका वर्मा निवासी पॉक्सो एक्ट और अपर सत्र न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास और 65,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

वादी मुकदमा ने थाना बांसडीह रोड में तहरीर दी थी कि 20 जून को लाखा वर्मा उर्फ वीर बहादुर वर्मा पुत्र द्वारिका वर्मा उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। आरोपी के खिलाफ बांसडीह रोड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू कर दी.

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अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी साक्ष्यों के सम्यक अध्ययन एवं अवलोकन के बाद तथा अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट एवं बचाव पक्ष के वकील दिनेश कुमार सिंह की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त के विरूद्ध दोष सिद्ध पाया गया। लक्खा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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