Ballia nagar nikay chunav: नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को खर्च का ब्योरा दाखिल करना होगा।

Balli nikay chunav: नगर निकाय चुनाव-12 सितंबर तक देना होगा खर्च का ब्योरा, दोबारा मतगणना के लिए करना होगा यह कार्य।

Ballia nikay chunav: नगर निकाय चुनाव-12 सितंबर तक देना होगा खर्च का ब्योरा, दोबारा मतगणना के लिए करना होगा यह कार्य। अभ्यर्थियों को निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि से 03 माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र के साथ निर्वाचन में उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण अनिवार्य रूप से दाखिल करना अनिवार्य है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए अभी तक अपना व्यय विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, वे इसे तत्काल प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से मुख्य कोषागार अधिकारी से जांच कराकर जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचायत एवं नगरीय निकाय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये. इसके अलावा जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं या असफल रहे हैं जिन्होंने कुल वैध मतों के 1/5 भाग तक मत प्राप्त किए हैं या जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उसकी जमानत राशि नियमानुसार वापसी योग्य है।

12 सितंबर तक ब्योरा देना होगा

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इसके साथ ही जिन लोगों की जमानत वापसी योग्य है, उन्हें चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से 03 माह के भीतर अर्थात 12 सितंबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचायत एवं नगरीय निकाय, बलिया में जमानत वापसी के लिए अपना आवेदन अवश्य दर्ज कराना होगा. शपथ पत्र सहित उपलब्ध करायें। अन्यथा उनकी जमानत राशि जब्त मानी जाएगी।

पुनर्मतदान और पुनर्मतगणना के लिए आप सक्षम न्यायालय में ही चुनाव याचिका दाखिल कर राहत पा सकते हैं।

बलिया। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2023 के अंतर्गत नगर परिषद, नगर पंचायतों के सभापति, सदस्य का चुनाव संपन्न हो चुका है तथा उनके निर्वाचन परिणाम भी घोषित हो चुके हैं तथा निर्वाचन संबंधी प्रतिनिधि आयोग, जिला स्तर पर पुनर्मतदान और पुनर्मतगणना के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त की जा रही हैं। आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित होते ही राज्य निर्वाचन आयोग, उ.प्र. समाप्त हो जाता है, अर्थात चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग  को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

रिटर्निंग ऑफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सक्षम न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। घोषित निर्वाचन परिणाम के विरुद्ध आयोग/जिला स्तर पर अभ्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि निर्वाचन परिणाम को चुनौती दी जानी है तो सक्षम न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर कर राहत प्राप्त की जा सकती है।

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