बलिया कोर्ट का फैसला : तीन साल पुराने मामले में मां-बाप और बेटे को 10-10 साल कैद

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप करीब तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी और पुत्र को दोषसिद्ध ठहराया है।न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल की कैद की सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

रेवती थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव की एक विवाहिता की मौत 2021 में संदिग्ध रुप से हो गयी। मयका पक्ष ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मृतका के पति पप्पू उर्फ पिट्टू, ससुर सुबेदार साहनी व सास हीरावती को दोषसिद्ध ठहराया। न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा व दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अति कारावास का आदेश दिया।

यह भी पढ़े - बलिया में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़, आयुष यादव हत्याकांड के पांच आरोपी गिरफ्तार, चार को लगी गोली

खबरें और भी हैं

Latest News

रक्षामंत्री 31 दिसंबर को करेंगे अन्नपूर्णा देवी मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण, 108 वैदिक आचार्य आज से करेंगे अनुष्ठान रक्षामंत्री 31 दिसंबर को करेंगे अन्नपूर्णा देवी मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण, 108 वैदिक आचार्य आज से करेंगे अनुष्ठान
अयोध्या। राम मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी के द्वितीय वर्ष के अवसर पर भव्य वार्षिकोत्सव आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के...
बलिया: दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, 2020 में हुई थी शादी
बाराबंकी में सगे भाई की हत्या: प्रॉपर्टी विवाद में लाठी-डंडों से पीटा, 7 नामजद पर हत्या का मुकदमा
पीलीभीत: जमीन विवाद में सगे भाई की हत्या, घर की पशुशाला में दफनाया शव; 14 दिन बाद खुला राज
भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.