बलिया कोर्ट का फैसला : तीन साल पुराने मामले में मां-बाप और बेटे को 10-10 साल कैद

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप करीब तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी और पुत्र को दोषसिद्ध ठहराया है।न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल की कैद की सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

रेवती थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव की एक विवाहिता की मौत 2021 में संदिग्ध रुप से हो गयी। मयका पक्ष ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मृतका के पति पप्पू उर्फ पिट्टू, ससुर सुबेदार साहनी व सास हीरावती को दोषसिद्ध ठहराया। न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा व दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अति कारावास का आदेश दिया।

यह भी पढ़े - यूपी में एसआईआर का चरण पूरा, अब नोटिस और दावे–आपत्तियों की प्रक्रिया तेज

खबरें और भी हैं

Latest News

वाराणसी में दरोगा से अभद्रता, भाजपा पार्षद के बेटे ने जड़ा थप्पड़; भीड़ ने की पिटाई वाराणसी में दरोगा से अभद्रता, भाजपा पार्षद के बेटे ने जड़ा थप्पड़; भीड़ ने की पिटाई
वाराणसी। चौक थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक दरोगा को कथित तौर पर...
वाराणसी में नाविकों के दो गुटों में हिंसक झड़प, लाठी-डंडों से मारपीट; तीन नामजद व 60 अज्ञात पर केस दर्ज
सपा नेता की हत्या के बाद फरसा लेकर थाने पहुंची युवती, बोली-घर में लाश पड़ी है, उठा लीजिए
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले, नई तैनातियों के आदेश जारी
बलिया पुलिस की मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश फजल उर्फ करिया गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.