बलिया कोर्ट का फैसला : तीन साल पुराने मामले में मां-बाप और बेटे को 10-10 साल कैद

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप करीब तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी और पुत्र को दोषसिद्ध ठहराया है।न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल की कैद की सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

रेवती थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव की एक विवाहिता की मौत 2021 में संदिग्ध रुप से हो गयी। मयका पक्ष ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मृतका के पति पप्पू उर्फ पिट्टू, ससुर सुबेदार साहनी व सास हीरावती को दोषसिद्ध ठहराया। न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा व दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अति कारावास का आदेश दिया।

यह भी पढ़े - गाज़ीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी हस्ताक्षर और स्टाम्प तैयार करने वाले दो शातिर आरोपियों को दबोचा

खबरें और भी हैं

Latest News

एशियाई युवा पैरा गेम्स में भारतीय पैरा एथलीटों का शानदार प्रदर्शन, 8 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते एशियाई युवा पैरा गेम्स में भारतीय पैरा एथलीटों का शानदार प्रदर्शन, 8 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते
दुबई। भारतीय पैरा एथलीटक दल ने एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 17 पदक जीतकर शनिवार को...
Aaj Ka Rashifal 14 Dec 2025: कैसा रहेगा आज का रविवार, पढ़ें दैनिक राशिफल
गोंडा : अज्ञात वाहन की टक्कर से चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं
यूपी में 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले, देवी प्रसाद पाल बने चित्रकूट के सीडीओ
महाराजगंज मॉडल के सहारे सपा को घेरने की तैयारी, पंकज चौधरी निभा सकते हैं यूपी की राजनीति में ‘चाणक्य’ की भूमिका
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.