बलिया कोर्ट का फैसला : तीन साल पुराने मामले में मां-बाप और बेटे को 10-10 साल कैद

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप करीब तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी और पुत्र को दोषसिद्ध ठहराया है।न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल की कैद की सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

रेवती थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव की एक विवाहिता की मौत 2021 में संदिग्ध रुप से हो गयी। मयका पक्ष ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मृतका के पति पप्पू उर्फ पिट्टू, ससुर सुबेदार साहनी व सास हीरावती को दोषसिद्ध ठहराया। न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा व दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अति कारावास का आदेश दिया।

यह भी पढ़े - Ballia News: DJ की तेज आवाज बनी मुसीबत, पुलिस ने संचालक को किया गिरफ्तार

खबरें और भी हैं

Latest News

IND-W vs SA-W Final: भारत की महिला टीम ने रचा नया इतिहास, पहली बार बना ICC वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया IND-W vs SA-W Final: भारत की महिला टीम ने रचा नया इतिहास, पहली बार बना ICC वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया
नवी मुंबई। शेफाली वर्मा (87 रन/ दो विकेट) और दीप्ति शर्मा (58 रन/ पांच विकेट) के हरफनमौला प्रदर्शन के दम...
जोधपुर में भयावह सड़क हादसा: ट्रेलर से भिड़ी तेज रफ्तार बस, 18 की मौत, कई घायल
2047 तक विकसित भारत बनने के लिए फिटनेस महत्वपूर्ण है”: डॉ. मनसुख मंडाविया, पहले राष्ट्रीय फिटनेस एवं वेलनेस कॉन्क्लेव 2025 में
बिजनौर: घंटों के हिसाब से कमरे, शराब व सुविधाएं… ओयो जैसे होटलों में फल-फूल रहा देह व्यापार, प्रशासन पर उठे सवाल
लखनऊ : प्रदेशभर में आशा वर्कर्स की हड़ताल, सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.