बलिया कोर्ट का फैसला : तीन साल पुराने मामले में मां-बाप और बेटे को 10-10 साल कैद

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप करीब तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी और पुत्र को दोषसिद्ध ठहराया है।न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल की कैद की सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

रेवती थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव की एक विवाहिता की मौत 2021 में संदिग्ध रुप से हो गयी। मयका पक्ष ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मृतका के पति पप्पू उर्फ पिट्टू, ससुर सुबेदार साहनी व सास हीरावती को दोषसिद्ध ठहराया। न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा व दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अति कारावास का आदेश दिया।

यह भी पढ़े - Ballia News : मंदिर चोरी के खुलासे पर उठे सवाल, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सुखपुरा थाने का घेराव

खबरें और भी हैं

Latest News

बलिया में बाजार से महिला लापता, पति ने थाने में दी तहरीर बलिया में बाजार से महिला लापता, पति ने थाने में दी तहरीर
बलिया : उभांव थाना क्षेत्र के चैनपुर गुलौरा गांव निवासी एक महिला के अचानक लापता होने से परिवार में चिंता...
बलिया बेसिक की जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में नगरा बना ‘ओवरऑल चैंपियन’, मनियर दूसरे और गड़वार तीसरे स्थान पर
वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में उज्जीवन एसएफबी का अब तक का सर्वाधिक तिमाही एनआईआई 1,000 करोड़ रुपये
अस्सी' मोशन पोस्टर हुआ जारी: पहली रहस्यमयी घोषणा के बाद अब साफ हुआ है फिल्म का इरादा
एसएईएल ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में 1 जीडब्ल्यूपी सोलर प्रोजेक्ट किया शुरू, कुल परिचालन क्षमता 2 जीडब्ल्यूपी के पार
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.