बलिया - बलबीर हत्याकांड में प्रयागराज कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों आरोपियों की जमानत रद्द

बलिया। बैरिया के बहुचर्चित बलबीर सिंह हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. प्रयागराज कोर्ट ने हत्याकांड के तीनों आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है।

बलिया। बैरिया के बहुचर्चित बलबीर सिंह हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. प्रयागराज कोर्ट ने हत्याकांड के तीनों आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट में जिला अदालत द्वारा संबल सिंह उर्फ अमृतेश सिंह, हरि सिंह व राजनारायण पांडेय को दी गई जमानत निरस्त कर दी गई है.

बता दें कि आरोपी को मिली जमानत के खिलाफ मृतक बलबीर सिंह के भाई नीतेश सिंह ने प्रयागराज कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति मयंक कुमार सिंह की अदालत ने 12 अप्रैल 2023 को ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की अनदेखी करने पर टिप्पणी करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था.

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शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह के भीतर कोर्ट के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है. नगर निगम चुनाव के दौरान इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। क्योंकि आरोपी हरि सिंह की पत्नी बैरिया नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही है. वहीं, जिला प्रशासन ने भी हरि सिंह के खिलाफ गैंगस्टर के रूप में कार्रवाई की है।

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