प्रतापगढ़: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा, लगाया एक लाख का जुर्माना

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी सुनीता सिंह नागौर ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाये गए सूरज कोरी थाना लालगंज को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपया जुर्माना से दंडित किया है। वादी मुकदमा ने कोर्ट को बताया कि घटना 18 जनवरी 2020 की रात आठ बजे की है।

पीड़िता लालगंज से मजदूरी कर सब्जी आदि लेकर अपने घर वापस आ जा रही थी। रास्ते में एक लकड़ी वाले टीले के पास सूरज कोरी निवासी थाना लालगंज पीड़िता के पास आकर उसका मुंह दबाकर जबरन खंडहर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छुटने पर जब वह चिल्लाई तो सुनसान होने के कारण वहां कोई नहीं आ सका। 

यह भी पढ़े - बलिया के प्राचीन मंदिर से चांदी जड़ित शिवलिंग चोरी, प्रधान प्रतिनिधि ने किया बड़ा ऐलान

पीड़िता निर्वस्त्र होकर अपने घर पहुंची और अगले दिन थाने पर प्रार्थना पत्र दिया। आरोपी तथा उसके पिता शिव बहादुर उसे  बराबर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। शिव बहादुर को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए 6 माह की परिवीक्षा पर न्यायालय  की शर्तों पर रिहा कर दिया गया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल कुमार मिश्र ने की।

खबरें और भी हैं

Latest News

बलिया में लग्जरी कार से हथियारों की तस्करी का खुलासा, सगे भाई रायफल–तमंचों के साथ गिरफ्तार बलिया में लग्जरी कार से हथियारों की तस्करी का खुलासा, सगे भाई रायफल–तमंचों के साथ गिरफ्तार
बलिया। गड़वार थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लग्जरी...
Vijay Hazare Trophy Quarterfinals: सरफराज vs देवदत्त का रोमांच, मुंबई–कर्नाटक और यूपी–सौराष्ट्र में आज महासंग्राम
IND vs NZ 1st ODI: शुभमन गिल ने 2026 का पहला टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला; प्लेइंग इलेवन ने चौंकाया
लखनऊ में दर्दनाक घटना: प्रेमी-प्रेमिका ने वंदे भारत ट्रेन के आगे लेटकर दी जान, सुसाइड नोट में मांगी माफी
बरेली: मेगा फूड पार्क को बाढ़ से बचाने के लिए बांध निर्माण की तैयारी तेज, जमीन खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ी
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.