प्रतापगढ़: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा, लगाया एक लाख का जुर्माना

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी सुनीता सिंह नागौर ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाये गए सूरज कोरी थाना लालगंज को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपया जुर्माना से दंडित किया है। वादी मुकदमा ने कोर्ट को बताया कि घटना 18 जनवरी 2020 की रात आठ बजे की है।

पीड़िता लालगंज से मजदूरी कर सब्जी आदि लेकर अपने घर वापस आ जा रही थी। रास्ते में एक लकड़ी वाले टीले के पास सूरज कोरी निवासी थाना लालगंज पीड़िता के पास आकर उसका मुंह दबाकर जबरन खंडहर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छुटने पर जब वह चिल्लाई तो सुनसान होने के कारण वहां कोई नहीं आ सका। 

यह भी पढ़े - ‘वंदे मातरम्’ केवल गीत नहीं, भारत माता के प्रति आस्था और संकल्प का उद्घोष : केशव मौर्य

पीड़िता निर्वस्त्र होकर अपने घर पहुंची और अगले दिन थाने पर प्रार्थना पत्र दिया। आरोपी तथा उसके पिता शिव बहादुर उसे  बराबर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। शिव बहादुर को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए 6 माह की परिवीक्षा पर न्यायालय  की शर्तों पर रिहा कर दिया गया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल कुमार मिश्र ने की।

खबरें और भी हैं

Latest News

“अपना दल (एस) मध्य प्रदेश का सातवां ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक संपन्न” “अपना दल (एस) मध्य प्रदेश का सातवां ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक संपन्न”
प्रदेशभर से सैकड़ों की संख्या में जुड़े कार्यकर्ता पिछड़ा वर्ग मूल्यांकन एवं आरक्षण विषय पर हुई गहन चर्चा भोपाल, दिसंबर...
सत्या का बड़ा बलिदान: बहन की रक्षा के लिए उसी परिवार में की शादी, माँ के आखिरी वादे को किया पूरा
बदायूं: किन्नर के घर डकैती का इनामी आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर अखिलेश यादव का पहला बयान, नफरत की मानसिकता को ठहराया जिम्मेदार
Meerut News: बर्थडे पार्टी में डांस को लेकर खूनी विवाद, जीजा ने साले की चाकू मारकर हत्या
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.