UP News: चाइनीज मांझे पर यूपी सरकार लाएगी नया कानून, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

लखनऊ : प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि इस संबंध में नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है।

सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि प्रस्तावित कानून का नाम “उत्तर प्रदेश घातक मांझा (निर्माण, बिक्री और उपयोग निषेध) अधिनियम” रखा जा सकता है। फिलहाल इस पर मंथन और ड्राफ्टिंग का कार्य चल रहा है।

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सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि नए कानून के तहत चाइनीज मांझे और कांच लगे धागों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की योजना है। साथ ही मांझे से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने का भी प्रावधान प्रस्तावित है।

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला सीधे लोगों के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए केवल कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि 5 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को हत्या के समान मानने की बात कही थी। इसके बाद राज्यभर में छापेमारी अभियान चलाया गया था और कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

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