रंगदारी और अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा

UP News : नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का चार साल पहले अपहरण कराने, पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगने, गालियां व धमकी देने के आरोपी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने सात साल की सजा सुनाई है। मंगलवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान वादी और गवाह दोनों ही पक्षद्रोही हो गए थे, लेकिन अदालत ने साक्ष्यों और पुलिस विवेचना के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए आज (बुधवार) सजा सुना दी।

ये है मामला

यह भी पढ़े - Jaunpur News : बारात जा रहे दूल्हे की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हमलावर फरार

करीब तीन साल दस महीने पहले नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और गालीगलौज कर धमकाने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ केस चल रहा था। अब इस मामले में पूर्व सांसद को सात साल की सजा सुनाई गई है। 

चुनाव लड़ने की तैयारी में थे धनंजय

धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब इसकी संभावना धूमिल होती दिखाई दे रही है। भाजपा ने यहां से मुंबई में उत्तर भारतीयों के नेता के रूप में पहचान रखने वाले कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है।

खबरें और भी हैं

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.