Bareilly News: SP ट्रैफिक कल्पना सक्सेना पर हमले के दोषी तीन सिपाही और एक बिचौलिया दोषी करार, 10 साल की सजा

बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 2010 में तत्कालीन SP ट्रैफिक कल्पना सक्सेना पर जानलेवा हमले के मामले में तीन पुलिसकर्मियों और एक बिचौलिए को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनते ही दोषी कोर्ट में फफककर रो पड़े।

2 सितंबर 2010 को बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में शाहजहांपुर रोड स्थित एक मजार के पास यह घटना हुई थी। उस समय कल्पना सक्सेना बरेली में SP ट्रैफिक के पद पर तैनात थीं। उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ सिपाही ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। मौके पर पहुंचकर उन्होंने पुलिसकर्मियों को रंगे हाथ पकड़ लिया।

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इस पर सिपाही रवींद्र, मनोज और धर्मेंद्र ने उन्हें कार से कुचलने की कोशिश की। उन्हें 200 मीटर तक घसीटा गया और सिर पर हमला किया गया। हमलावरों ने कहा, "आज तेरा आखिरी दिन है!" लेकिन जब वे उन्हें मारने में असफल रहे, तो धक्का देकर भाग गए।

अदालत की सख्त टिप्पणी

सोमवार को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा "यदि कोई पुलिसकर्मी अपने वरिष्ठ अधिकारी की हत्या की साजिश रच सकता है, तो वह आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करता होगा?"

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि देश में पुलिसकर्मियों को जनता और वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा का दायित्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ पुलिसवालों ने व्यवस्था के विपरीत जाकर एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला किया। अदालत ने कहा कि "वे कार को पीछे कर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने दिनदहाड़े एक अधिकारी की हत्या की कोशिश की। ऐसे अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है।"

दोषियों की कोर्ट में मिन्नतें, परिजन गमगीन

कड़ी सुरक्षा के बीच जब चारों दोषियों को न्यायालय में पेश किया गया, तो वे रो-रोकर दया की भीख मांगने लगे। दोषी रवींद्र ने रोते हुए कहा "मैंने आपको खाटूश्याम के रूप में देखा है, आपकी कृपा मुझ पर जरूर रहेगी।"

वहीं, न्यायालय कक्ष के बाहर दोषियों के परिजन भी रोते-बिलखते नजर आए। परिवार वालों ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। दोषियों की सजा से अदालत के बाहर गमगीन माहौल बन गया।

वर्तमान में कल्पना सक्सेना गाजियाबाद में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त  के पद पर तैनात हैं।

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