बलिया में 10 रुपये के विवाद में युवक पर हमला, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चार माह पहले समोसे के 10 रुपये को लेकर हुए विवाद के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के हरनाटार दयालपुर गांव निवासी रविशंकर, पुत्र मुरेश राम, ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एससी-एसटी एक्ट कोर्ट, बलिया में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 27 अक्टूबर 2025 की शाम वह गांव की एक दुकान पर समोसा खाने गया था।

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आरोप है कि समोसे के पैसे देने के बावजूद दुकानदार ने दोबारा भुगतान की मांग की। इसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। शिकायत के अनुसार, प्रमोद कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और विशाल गुप्ता ने दुकान में रखी लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी बाईं बांह की हड्डी टूट गई। बाद में कराए गए एक्स-रे में हड्डी टूटने की पुष्टि हुई।

पीड़ित का आरोप है कि घटना की सूचना तत्काल थाना सिकंदरपुर पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 12 नवंबर 2025 को उसने पुलिस अधीक्षक बलिया को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया, जहां से आदेश मिलने पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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