बलिया : अपहरण कर नावालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान 'OPERATION CONVICTION' के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट से संबंधित चिन्हित मामले में आरोपी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। 

गुरुवार को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा बांसडीह कोतवाली में पंजीकृत धारा 363, 366, 376 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त विजय बिन्द उर्फ सन्टु बिन्द पुत्र पंचानन्द प्रसाद (निवासी राजपुर, थाना बांसडीह, बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-08 जनपद बलिया द्वारा धारा 4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास  व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

यह भी पढ़े - बलिया में भीषण सड़क हादसे : तीन युवकों की मौत, चार गंभीर घायल

धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

खबरें और भी हैं

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.