बलिया में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, प्रचार वाहन को दिखाई गई हरी झंडी

बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को दीवानी न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार झा ने राष्ट्रीय लोक अदालत की उपयोगिता, पारदर्शिता और सुलभ न्याय व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रचार अभियान की शुरुआत की।

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इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अश्वनी कुमार दुबे, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संजीव कुमार तिवारी तथा लोक अदालत के नोडल अधिकारी प्रथम कान्त मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने किया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रचार वाहन जनपद की सभी तहसीलों में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व के बारे में जागरूक करेगा। इसके माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि जुर्माने से दंडनीय मामलों, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, बिजली और टेलीफोन बिल विवाद, टैक्स मामलों, चेक बाउंस प्रकरणों तथा सुलह योग्य फौजदारी मामलों का त्वरित और प्रभावी समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जा सकता है।

सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय

अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामलों में अपील नहीं की जाती, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालत का फैसला न्यायालय के निर्णय के समान प्रभावी माना जाता है। ऐसे में लोग अपने मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम में अपर जनपद न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, न्यायालय कर्मी, सुरक्षाकर्मी, पैरालीगल वालंटियर्स और वादकारी मौजूद रहे।

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