नौ मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार नौ मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

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इनमें बैंक वसूली, किरायेदारी, मोबाइल और केबल नेटवर्क से जुड़े मामले, आयकर, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के प्रकरण, दीवानी वाद, उत्तराधिकार, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस, जनोपयोगी सेवाएं, वाणिज्य कर, राजस्व, चकबंदी, श्रम वाद, चालानी वाद तथा शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले शामिल हैं।

इसके अलावा बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन यानी मुकदमा दायर होने से पूर्व के मामलों का निस्तारण भी इसी दिन किया जाएगा, जिससे लोगों को न्यायालयी प्रक्रिया में समय और धन की बचत हो सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने जनसामान्य से अपील की है कि वे अपने अथवा अपने परिचितों के विवादों को लोक अदालत में सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित कराकर इस सरल, सुलभ और कम खर्चीली न्यायिक व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के विवादों का त्वरित समाधान संभव है।

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