बलिया: दहेज हत्या में पति को 8 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

बलिया: दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 8,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, हल्दी थाना क्षेत्र के भरसौंता निवासी पंकज सिंह ने 23 अप्रैल 2024 को अपनी बहन ज्योति की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया कि ज्योति की शादी 14 नवंबर 2021 को नगरा थाना क्षेत्र के ताड़ीबड़ागांव निवासी राकेश सिंह के साथ हुई थी।

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आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर ज्योति का उत्पीड़न करता था। 20 अप्रैल 2024 को कथित तौर पर ससुराल पक्ष ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके मायके भरसौंता पहुंचा दिया।

इलाज के दौरान कुछ दिनों बाद ज्योति की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पति राकेश सिंह को दोषी पाते हुए 8 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला दहेज उत्पीड़न और महिला अपराधों के मामलों में एक अहम संदेश माना जा रहा है।

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