बलिया: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई

बलिया। मनियर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले पुलिस ने 28 जुलाई को अपहृत किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया था।

पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई को पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को 25 जून को छोटू कुमार राम उर्फ छोटू हरिजन, निवासी नीरूपुर ढाला, थाना हल्दी, जनपद बलिया, बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद भी किशोरी का पता नहीं चलने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की थी।

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28 जुलाई को पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद किया। पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 87, 64(2)(एम) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 की बढ़ोतरी की गई।

बुधवार को उपनिरीक्षक वंशराज सिंह ने कांस्टेबल अभिषेक दुबे और अभिषेक पांडेय के साथ मुखबिर की सूचना पर मनियर बस स्टैंड के पास से आरोपी छोटू कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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