Ballia News : पूर्व प्रधान हत्याकांड में पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत चार दोषियों को उम्रकैद

बलिया : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया कोर्ट संख्या-04 ने पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में दोषी पाए गए चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला श्री अमरनाथ मिश्र पीजी कॉलेज, दुबेछपरा के छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद 3 नवंबर 2004 की शाम का है। चुनाव में जीत के बाद निकाले गए विजय जुलूस के दौरान शुभनथही गांव में मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें टेंगरही गांव के तत्कालीन प्रधान लल्लन पांडे को गोली लग गई थी। गंभीर रूप से घायल लल्लन पांडे की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।

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घटना के बाद मृतक के पुत्र जितेंद्र पांडे की तहरीर पर बैरिया थाना में जगदेवा ढाही निवासी धर्मेंद्र पासवान पुत्र रामनारायण पासवान, ओमप्रकाश यादव उर्फ लालू यादव पुत्र रंगनाथ यादव, राजेश यादव पुत्र रामकुमार यादव एवं बृजेश यादव पुत्र शिवनारायण यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 एवं 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

करीब 21 वर्ष बाद शनिवार को इस बहुचर्चित मामले में न्यायालय का फैसला आया। जनपदीय सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दोषियों में शामिल ओमप्रकाश यादव उर्फ लालू यादव श्री अमरनाथ मिश्र पीजी कॉलेज, दुबेछपरा के छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) संदीप कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी की।

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