बलिया में फर्जी कंपनी के जरिए 6.59 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान के आरोप में मुकदमा दर्ज

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक फर्जी कंपनी के जरिए सुनियोजित ढंग से करीब 6.59 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचाने के आरोप में कंपनी के कथित मालिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, राज्य कर अधिकारी सिकंदर वर्मा की तहरीर पर शुक्रवार को सिकंदरपुर थाने में सिसोटार गांव स्थित शर्मा इंटरप्राइजेज के मालिक अखिलेश शर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि अखिलेश शर्मा ने 18 जनवरी 2025 को खरीद और बिक्री के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्राप्त किया था।

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अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित कंपनी वास्तविक रूप से अस्तित्वहीन और फर्जी कंपनियों से बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति किए केवल दस्तावेजों के आदान-प्रदान के माध्यम से खरीद दर्शा रही थी और इसके आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया गया।

राज्य के सहायक कर आयुक्त राहुल कुमार ने 28 फरवरी 2025 को कंपनी का जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया था। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि कंपनी द्वारा प्राप्त फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग बाहरी कर देयता के समायोजन में किया गया, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार को 6,59,38,960.41 रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।

अधिकारियों का आरोप है कि फर्जी कंपनी का इस्तेमाल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ को धोखाधड़ी से हस्तांतरित करने के लिए किया गया। राज्य कर उपायुक्त अनिल कुमार द्वारा 14 जनवरी को जारी निर्देशों के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

सिकंदरपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक मूल चंद्र चौरसिया ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी तथ्यों की गहनता से पड़ताल की जा रही है।

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