Ballia News: दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Ballia News: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप बलिया जिले में एक जघन्य अपराध के आरोपी को सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 बलिया ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

उभांव थाना क्षेत्र के एक गांव के पास 4 जनवरी 2022 को एक किशोरी का शव मिला था। मृतका के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बेटी की हत्या कर शव को पानी में फेंके जाने का आरोप लगाया गया। जांच के दौरान अभियुक्त आंचल राजभर का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

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पीड़िता के पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच के बाद 6 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की। मामले को सीजेएम कोर्ट से सेक्शन कोर्ट में भेजा गया, जहां अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के परिजन, विवेचक, डॉक्टर सहित 17 गवाहों की गवाही कराई।

अदालत का फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त आंचल राजभर पुत्र सूरज राजभर (निवासी रामपुर कानूनगोयान, थाना उभांव, बलिया) को धारा 302 (हत्या) में दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा, धारा 376 (दुष्कर्म) में दोषी पाए जाने पर उसे 10 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में अभियोजन अधिकारी विजय शंकर पांडेय (एडीजीसी) ने प्रभावी पैरवी की।

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