- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- बलिया
- Ballia News: बलिया में हत्या के मामले में सजा, पिता-पुत्र को आजीवन कारावास और जुर्माना
Ballia News: बलिया में हत्या के मामले में सजा, पिता-पुत्र को आजीवन कारावास और जुर्माना
On
बलिया: बलिया में पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए नरही थाना क्षेत्र के नारायनपुर निवासी विनोद राजभर और उनके पिता रामआशीष राजभर को कड़ी सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को सख्त सजा दिलाना है।
खबरें और भी हैं
Latest News
08 Jul 2026 04:19:09
बलिया। बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के पुरास के मठिया गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले...
स्पेशल स्टोरी
25 Jun 2026 08:16:44
भारत विश्व के सबसे युवा देशों में शामिल है। देश की बड़ी आबादी 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग की...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.
