- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- बलिया
- Ballia News: बलिया में हत्या के मामले में सजा, पिता-पुत्र को आजीवन कारावास और जुर्माना
Ballia News: बलिया में हत्या के मामले में सजा, पिता-पुत्र को आजीवन कारावास और जुर्माना
On
बलिया: बलिया में पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए नरही थाना क्षेत्र के नारायनपुर निवासी विनोद राजभर और उनके पिता रामआशीष राजभर को कड़ी सजा सुनाई है।
यह भी पढ़े - स्मृति मंधाना–पलाश मुच्छल शादी: 7 दिसंबर की अफवाह पर भाई ने लगाई रोक, मां ने कहा, जल्द होगी शादी!
यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को सख्त सजा दिलाना है।
खबरें और भी हैं
हाईकोर्ट : बरेली नगर निगम को झटका, 27 मकानों पर जबरन कार्रवाई पर रोक
By Parakh Khabar
Ballia News : रेलवे ट्रैक पर युवक का शव बरामद, इलाके में सनसनी
By Parakh Khabar
Latest News
09 Dec 2025 03:35:57
नई दिल्ली। टोल प्लाजा पर जाम, सर्वाइकल कैंसर, यूनेस्को धरोहर स्थलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी सहित विभिन्न मुद्दे शून्यकाल...
स्पेशल स्टोरी
01 Jun 2025 09:23:11
Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें लोग जंगली जानवरों जैसे शेर और...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.
