Ballia News: बलिया में हत्या के मामले में सजा, पिता-पुत्र को आजीवन कारावास और जुर्माना

बलिया: बलिया में पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए नरही थाना क्षेत्र के नारायनपुर निवासी विनोद राजभर और उनके पिता रामआशीष राजभर को कड़ी सजा सुनाई है।

अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि वे अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को सख्त सजा दिलाना है।

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