बलिया बीएसए के निर्देश पर कार्रवाई: जन्मतिथि में धांधली करने वाले सहायक शिक्षक के खिलाफ केस

बलिया : प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) माधवेंद्र पांडेय ने बीएसए (बीएसए) मनीराम सिंह के निर्देश पर तिथि में धांधली कर शिक्षक बने रसदा कोतवाली क्षेत्र के जाम गांव निवासी ब्रजनाथ राम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

बलिया : प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) माधवेंद्र पांडेय ने बीएसए (बीएसए) मनीराम सिंह के निर्देश पर तिथि में धांधली कर शिक्षक बने रसदा कोतवाली क्षेत्र के जाम गांव निवासी ब्रजनाथ राम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. जन्म। शिक्षक की फर्जीवाड़ा सामने आने पर बीएसए ने 28 मार्च 2023 को ही सेवा समाप्त कर दी थी। श्रीराम नारायण गोंड ने एक जुलाई 1999 से बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात ब्रजनाथ राम के खिलाफ डीएम व बीएसए से शिकायत की थी. श्रीराम नारायण ने शिकायती पत्र के साथ जन्म तिथि में धांधली संबंधी साक्ष्य भी दिए थे।

बीएसए ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रसदा के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर ब्रजनाथ राम के अभिलेखों की जांच कराई तो यह बात सामने आई कि मानव संपदा पर अपलोड अभिलेखों व सेवा पुस्तिका में उनकी जन्म तिथि एक दिसंबर 1960 है, जबकि उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उसने 1972 में अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज, रसरा से हाईस्कूल की परीक्षा पास की है। इसमें उनकी जन्मतिथि 1 दिसंबर 1953 है।

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बाद में उन्होंने 1975 में राधा मोहन संस्कृत महाविद्यालय, बैरिया से पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। यहां उनकी जन्मतिथि 1 दिसंबर 1960 हो गई। इस तरह अलग-अलग स्कूलों से जन्मतिथि बदलना ब्रजनाथ राम को भारी पड़ा और सेवानिवृत्ति से पहले ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है।

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