Azamgarh News: बेलाल हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

आजमगढ़: फूलपुर थाना क्षेत्र के चर्चित बेलाल हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा की अदालत ने हत्या के दोषी पाए गए दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

उधार के पैसों के विवाद में हुई थी हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी शबनम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके पुत्र बेलाल ने गांव के ही कासिम और फहीम से दो लाख रुपये उधार लिए थे। रुपये की वसूली को लेकर दोनों आरोपी लगातार दबाव बना रहे थे। इसी विवाद के चलते 6 नवंबर 2023 की शाम करीब साढ़े सात बजे दोनों आरोपी बेलाल को गांव के ट्यूबवेल के पास ले गए और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

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सात गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला

पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा, ओमप्रकाश सिंह और रविंद्र नाथ उपाध्याय ने सात गवाहों के बयान दर्ज कराए और अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने फूलपुर थाना क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव निवासी कासिम और फहीम को बेलाल की हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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