Jaunpur News: दूल्हा हत्याकांड के एक लाख के इनामी भोले राजभर को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 60 दिन की रोक

जौनपुर: जिले के चर्चित आजाद बिंद दूल्हा हत्याकांड में वांछित एक लाख रुपये के इनामी आरोपी भोले राजभर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर 60 दिनों की अंतरिम रोक लगाते हुए उसे निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज

जानकारी के अनुसार, खेतासराय थाना क्षेत्र में दर्ज इस हत्याकांड में आरोपी भोले राजभर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 2 मई को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का दावा किया था।

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विवेक सारण की खंडपीठ ने की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया मामला एफआईआर निरस्त किए जाने योग्य नहीं है, इसलिए एफआईआर रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

60 दिनों तक नहीं होगी गिरफ्तारी

हालांकि, न्यायालय ने आरोपी को निचली अदालत में उपस्थित होकर जमानत के लिए आवेदन करने का अवसर दिया है। इस अवधि के दौरान भोले राजभर की गिरफ्तारी पर 60 दिनों तक रोक रहेगी।

एक लाख रुपये का घोषित है इनाम

गौरतलब है कि वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोर्डिया ने इस मामले में फरार आरोपी भोले राजभर और प्रदीप बिंद की गिरफ्तारी पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। वहीं, इस हत्याकांड के एक अन्य आरोपी की पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है।

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