- Hindi News
- भारत
- मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
On

- स्पेशल कोर्ट ने यदि शिकायत पर ले लिया संज्ञान तो फिर गिरफ्तारी की जरुरत क्या है
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि स्पेशल कोर्ट ने अगर शिकायत पर संज्ञान ले लिया है तो फिर जांच एजेंसी ईडी पीएमएलए के प्रावधानों यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया है और पीएमएलए कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उसे समन जारी करता है, तो उसे कोर्ट में पेश होने के बाद पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी सूरत में अगर ईडी को उस आरोपी की हिरासत चाहिए तो ईडी को कोर्ट से ही हिरासत की मांग करनी होगी। कोर्ट तभी आरोपी की कस्टडी ईडी को देगी, जब ईडी के पास पूछताछ की जरूरत को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत मौजूद होंगे। बता दें कि पीएमएलए में जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है, जिसके कारण आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल होता है।
खबरें और भी हैं
Ballia News : रसड़ा में बाइकों की भिड़ंत, सिपाही की मौके पर मौत
By Parakh Khabar
बलिया: शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान
By Parakh Khabar
Latest News
17 Sep 2025 21:29:17
बलिया : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के...
स्पेशल स्टोरी
01 Jun 2025 09:23:11
Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें लोग जंगली जानवरों जैसे शेर और...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.