- Hindi News
- भारत
- मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
On
- स्पेशल कोर्ट ने यदि शिकायत पर ले लिया संज्ञान तो फिर गिरफ्तारी की जरुरत क्या है
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि स्पेशल कोर्ट ने अगर शिकायत पर संज्ञान ले लिया है तो फिर जांच एजेंसी ईडी पीएमएलए के प्रावधानों यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया है और पीएमएलए कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उसे समन जारी करता है, तो उसे कोर्ट में पेश होने के बाद पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी सूरत में अगर ईडी को उस आरोपी की हिरासत चाहिए तो ईडी को कोर्ट से ही हिरासत की मांग करनी होगी। कोर्ट तभी आरोपी की कस्टडी ईडी को देगी, जब ईडी के पास पूछताछ की जरूरत को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत मौजूद होंगे। बता दें कि पीएमएलए में जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है, जिसके कारण आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल होता है।
खबरें और भी हैं
आज का राशिफल 25 जनवरी 2026: नए अवसर और सकारात्मक बदलाव का दिन
By Parakh Khabar
उद्योग व्यापार मंडल बिल्थरारोड के नगर अध्यक्ष बने निलेश कुमार दीप
By Parakh Khabar
बलिया में जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शानदार शुभारंभ
By Parakh Khabar
बलिया में बाजार से महिला लापता, पति ने थाने में दी तहरीर
By Parakh Khabar
Latest News
25 Jan 2026 05:19:57
वाराणसी: वाराणसी नगर निगम ने राजस्व वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। एक तरफ...
स्पेशल स्टोरी
22 Jan 2026 06:34:47
यदि भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर को किसी एक शब्द में परिभाषित किया जाए, तो वह शब्द होगा— मोदी मैजिक।...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.
