- Hindi News
- भारत
- मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
On
- स्पेशल कोर्ट ने यदि शिकायत पर ले लिया संज्ञान तो फिर गिरफ्तारी की जरुरत क्या है
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि स्पेशल कोर्ट ने अगर शिकायत पर संज्ञान ले लिया है तो फिर जांच एजेंसी ईडी पीएमएलए के प्रावधानों यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया है और पीएमएलए कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उसे समन जारी करता है, तो उसे कोर्ट में पेश होने के बाद पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी सूरत में अगर ईडी को उस आरोपी की हिरासत चाहिए तो ईडी को कोर्ट से ही हिरासत की मांग करनी होगी। कोर्ट तभी आरोपी की कस्टडी ईडी को देगी, जब ईडी के पास पूछताछ की जरूरत को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत मौजूद होंगे। बता दें कि पीएमएलए में जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है, जिसके कारण आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल होता है।
खबरें और भी हैं
बलिया में बाइक चोरी की वारदातें जारी, एक ही रात में दो बाइकें चोरी
By Parakh Khabar
बलिया में खेत में मिला युवक का क्षत-विक्षत शव, इलाके में फैली सनसनी
By Parakh Khabar
वाराणसी कचहरी में नई पार्किंग सुविधा शुरू, जाम से मिलेगी राहत
By Parakh Khabar
Latest News
09 May 2026 21:45:16
बलिया। जनपद में शनिवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य...
स्पेशल स्टोरी
22 Jan 2026 06:34:47
यदि भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर को किसी एक शब्द में परिभाषित किया जाए, तो वह शब्द होगा— मोदी मैजिक।...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.
