- Hindi News
- भारत
- मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारियों की सूचना आरटीआई के तहत देने की मांग खारिज
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारियों की सूचना आरटीआई के तहत देने की मांग खारिज
On

नई दिल्ल। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारियों की सूचना आरटीआई के तहत देने की मांग को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारियों की सूचना मिलने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है।
आरटीआई के तहत सूचना देने की मांग 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पा चुके एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की थी। एहतेशाम ने इस मामले की जांच का पर्यवेक्षण करने वाले 12 आईपीएस अधिकारियों और इस मामले की जांच करने वाले 4 आईएएस अफसरों की जानकारी मांगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारियों की सूचना देने से इनकार कर दिया था। एहतेशाम ने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को चुनौती दी थी।
एहतेशाम ने कहा है कि उसे इस मामले में एटीएस मुंबई की टीम ने झूठे तरीके से फंसाया था। एहतेशाम को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। फांसी की सजा पर मुहर लगाने का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। बता दें कि 2006 में मुंबई में हुए ट्रेन ब्लास्ट में 209 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे।
खबरें और भी हैं
भारत ने पहली बार किया S-400 सिस्टम का इस्तेमाल, पाक की कोशिश नाकाम
By Parakh Khabar
Ballia News: शिक्षकों के वेतन पर संकट, कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई
By Parakh Khabar
आज का राशिफल 09 मई 2025: कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़े दैनिक राशिफल
By Parakh Khabar
Latest News
09 May 2025 10:45:11
लखनऊ: भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालातों और हालिया 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद लखनऊ के...
स्पेशल स्टोरी
30 Dec 2024 18:34:19
भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। उनका एक...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.