Prayagraj News: फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा का मामला, पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकलपीठ ने कानपुर के ग्वालटोली थाने में दर्ज 2022 के मुकदमे में राहत देते हुए यह आदेश पारित किया। हालांकि, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक अन्य मामले में विचाराधीन केस होने के कारण उन्हें अभी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी।

फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा

पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए ग्वालटोली निवासी नूरी शौकत के भाई अशरफ अली के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया।

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इसके बाद नूरी शौकत ने अपने अकाउंट से अशरफ अली के नाम पर हवाई टिकट बुक किया। इरफान सोलंकी ने इसी फर्जी आधार कार्ड और टिकट का इस्तेमाल कर 11 नवंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई की यात्रा की।

गिरफ्तारी से बचने के लिए की गई साजिश

पुलिस के अनुसार, नूरी शौकत ने अपने ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति "अली" के साथ मिलकर इरफान सोलंकी को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली तक पहुंचाया और भागने में मदद की।

इस पूरे मामले में इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, नूरी शौकत, अशरफ अली, अम्मार इलाही, इशरत, अनवर मंसूरी, अख्तर मंसूरी और अली के खिलाफ फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड और हवाई टिकट बनाकर गिरफ्तारी से बचने की साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

ग्वालटोली थाने में मामला दर्ज

इस मामले में ग्वालटोली पुलिस स्टेशन, कानपुर नगर में 26 नवंबर 2022 को प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार दूबे द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज दूसरे मामले के कारण इरफान सोलंकी को अभी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी।

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