यूपी रेरा ने कर्मचारियों के लिए जारी की नई सख्त नियमावली, रियल एस्टेट एजेंटों को 31 दिसंबर 2026 तक लेना होगा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने प्रदेश में कार्यरत रियल एस्टेट एजेंटों के प्रशिक्षण और प्रमाणन को लेकर नई संशोधित व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब रियल एस्टेट एजेंटों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। प्राधिकरण ने यह जानकारी दी।

यूपी रेरा के अनुसार, फर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी या कंपनी के रूप में कार्य कर रहे रियल एस्टेट प्रतिष्ठानों में एजेंटों के प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी संबंधित डायरेक्टर या पार्टनर की होगी। इसके साथ ही सेल्स अथवा मार्केटिंग से जुड़े निर्धारित संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त कर मूल्यांकन प्रक्रिया में सफल होना अनिवार्य होगा।

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प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित प्रतिष्ठान रेरा में एजेंट पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा। हालांकि, ऐसे डायरेक्टर या पार्टनर जो दैनिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं रहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण से छूट लेने का प्रावधान किया गया है।

यूपी रेरा ने यह भी कहा है कि सभी सक्रिय डायरेक्टर, पार्टनर और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। पहले से पंजीकृत सभी रियल एस्टेट एजेंटों को 31 दिसंबर 2026 तक प्रशिक्षण पूरा कर प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। तय समयसीमा के भीतर प्रमाणन पूरा न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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