लखनऊ में धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के समूह बनाने पर रोक, जानिये क्यों लिया प्रशासन ने निर्णय

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यह फैसला आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों के मद्देनजर लिया गया है। राजधानी के संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था उपेन्द्र अग्रवाल ने शहर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह फैसला किया है।

दरअसल, 10 अक्टूबर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज,छठ पूजा, गुरूनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस समेत अन्य पर्व मनाये जायेंगे। इसके अलावा विभिन्न परीक्षायें भी आयोजित होंनी हैं। साथ ही राजनीतिक पार्टियों का धरना प्रदर्शन भी होना है। ऐसे में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका जताई जा रही थी। जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने धारा- 144 लागू करने का फैसला किया है।

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क्या करना है और क्या नहीं

धारा 144 लागू होने के दौरान विधानभवन की परिधि में ट्रैक्टर-ट्राली,घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ यहां तक सिलेण्डर लेकर भी नहीं जा सकते। 

सरकारी दफ्तरों और विधान भवन के ऊपर ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा जुलूस निकालने और निर्धारित जगह के अलावा अन्य स्थान पर धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ समूह बनाने पर रोक लगा दी गई है।

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