Kanpur: बिना अनुमति संचालित एनआईसीयू के मामले में राजा नर्सिंग होम का पंजीकरण निरस्त

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिठूर क्षेत्र में स्थित राजा नर्सिंग होम का पंजीकरण प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई नवजात की वार्मर मशीन से झुलसकर मौत के मामले में की गई जांच के बाद की गई। अधिकारियों ने बताया कि नर्सिंग होम में बिना अनुमति नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) संचालित की जा रही थी।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर गठित टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि अस्पताल में अग्निशमन यंत्रों की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। साथ ही, अनधिकृत रूप से संचालित एनआईसीयू यूनिट को मौके पर ही सील कर दिया गया।

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि राजा नर्सिंग होम पंजीकृत था, लेकिन एनआईसीयू संचालन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। निरीक्षण के दौरान चिकित्सक डॉ. तपो ज्योति आचार्य, दो स्टाफ नर्स और एक वार्ड बॉय मौके पर मौजूद पाए गए।

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए अस्पताल का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और इसके संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नर्सिंग होम प्रबंधन को तीन कार्यदिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया गया है।

इस बीच, बिठूर थाने में मृतक नवजात के परिजनों की शिकायत पर अस्पताल से जुड़े चिकित्सकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिले के सभी अस्पतालों में जीवनरक्षक उपकरणों की अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराने और बिना अनुमति संचालित स्वास्थ्य इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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