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बलिया में अपहरण कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी को सात साल की सजा
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363, 366, 376 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास एवं 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
वहीं, धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।