बलिया में अपहरण कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी को सात साल की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363, 366, 376 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास एवं 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी से बैरिया थाने में 2017 में पंजीकृत धारा 363i, 366, 376 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित दो अभियुक्तों में से वीरेन्द्र यादव पुत्र स्व. प्रधान यादव को दोष मुक्त किया गया। वहीं, दूसरे आरोपी बसन्त यादव पुत्र सुदामा यादव (निवासी : परती चिरईया मोड़, बैरिया, बलिया) को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं. 08/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बलिया द्वारा धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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वहीं, धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Edited By: Parakh Khabar

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