बलिया में गोवंश तस्करी से अर्जित संपत्ति जब्त, दो पिकअप वाहन सीज

बलिया। पुलिस ने गोवंशीय तस्करी से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 4 लाख 10 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई में दो पिकअप वाहन सीज किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, मुख्यमंत्री की अपराध मुक्त नीति के तहत जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है।

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इसी क्रम में चितबड़ागांव थाने में गैंग लीडर रंजन यादव के खिलाफ गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3(1) के तहत दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।

पुलिस ने बताया कि रंजन यादव चितबड़ागांव थाना क्षेत्र का निवासी है और उस पर गोवंशीय तस्करी समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं। जांच में पाया गया कि जब्त किए गए दोनों पिकअप वाहन इसी अवैध गतिविधि से अर्जित धन से खरीदे गए थे।

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संगठित अपराधियों के खिलाफ इस प्रकार की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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