बलिया की बड़ी खबर : 39 कारोबारियों पर 11 लाख 8 हजार का जुर्माना

Ballia News : खाद्य पदार्थो में मिलावट के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में विभाग को बड़ी सफलता मिली है। न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि/रा) ने 39 खाद्य कारोबारियों पर 11 लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने खाद्य कारोबारियों के यहां से कार्रवाई करते हुए खाद्य सामग्रियों (मिठाई, पनीर, मिल्क, खोआ, पापड़) आदि के नमूने लिए गये थे। नमूनों को जांच के लिए प्रयोशाला भेजा गया था। रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर विभाग ने न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि/रा) की कोर्ट में सम्बंधित व्यापारियों के विरूद्ध मुकदमें दायर किये थे।

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विभाग ने बगैर लाइसेंस के व्यापार कर रहे खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध भी वाद दायर किये थे। माह सितम्बर में न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि/रा) में मिलावट और बगैर लाइसेंस के व्यापार करने के मामले में 39 खाद्य कारोबारियों पर  11 लाख 8 हजार रुपए आर्थिक दण्ड लगाया है। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि विभाग द्वारा खाद्य सामाग्रियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभाग सक्रिय है। प्रवर्तन कार्यवाही आगे भी जारी रहेगा।


इन कारोबारकर्ताओं के लगा आर्थिक दण्ड

ज्योति स्वीट्स मिड्डी चौराहा, ₹ 150000, बेबी स्वीट्स रसड़ा ₹ 200000, न्यू विशाल मिष्ठान भण्डार जापलिंगंज ₹75000, अरविन्द कुमार पुत्र स्व. हरी नरायन गुदरी बाजार ₹90000, चन्दन जायसवाल पुत्र स्व. प्रेम चन्द्र जायसवाल, चितबड़ागांव ₹60000, अमन जनरल स्टोर प्रो. विनय कुमार लक्ष्मनपुर चट्टी ₹60000, शाहू बेकरी अखनपुरा (रसडा) ₹60000, कौतुकी एग्रो प्रोडक्ट प्रालि फतेहपुर जनपद मऊ ₹50000, रहमत अली पुत्र मोहम्मद यासिन विजयीपुर पर ₹30000 आर्थिक दण्ड लगा है।

 

भाषा इनपुट के साथ

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