Ballia News: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 12 साल की सजा, कोर्ट का कड़ा फैसला

बलिया। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट नंबर 8 ने आरोपी राहुल कुमार को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 12 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा, अपहरण की धारा 363 में 5 साल की कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना, जबकि धारा 366 में 7 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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यह मामला 2017 में सिकंदरपुर थाने में दर्ज किया गया था। आरोपी राहुल कुमार ब्रह्माइन गांव का निवासी है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी से यह फैसला आया।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत की गई। मामले में अभियोजन अधिकारी एडीजीसी देवनारायण पांडेय ने पैरवी की।

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