Ballia News in Hindi : जेल में बंद बरमेश्वर साधु के खिलाफ गंभीर धाराओं में एक और मामला दर्ज

बैरिया, बलिया। सांपों को बक्सों में बंद कर किराये पर रखने वाले बरमेश्वर साधु उर्फ बरमेश्वर वर्मा पुत्र जगनारायण वर्मा निवासी तालिबपुर के खिलाफ वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 48, 50, 51, 52 दर्ज कर लिया है।

बैरिया, बलिया। सांपों को बक्सों में बंद कर किराये पर रखने वाले बरमेश्वर साधु उर्फ बरमेश्वर वर्मा पुत्र जगनारायण वर्मा निवासी तालिबपुर के खिलाफ वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 48, 50, 51, 52 दर्ज कर लिया है। कई दिनों तक घर. की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बरमेश्वर साधु फिलहाल धारा 377 और पाक्सो एक्ट के तहत जेल में हैं.

गौरतलब है कि तालिबपुर गांव निवासी बरमेश्वर साधु कोटवां अस्पताल मोड़ पर किराये का कमरा लेकर पेंटिंग करने और सांप पकड़ने का काम करते थे. पकड़े गए सांपों को वह कमरे में प्लास्टिक के डिब्बे में रखता था। 29 जून को पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 377 और POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया. वह इस समय कारागार में है।

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इधर, मकान मालिक बहादुर गुप्ता ने बरमेश्वर साधु द्वारा बक्से में रखे गए सांपों को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग को आवेदन दिया, जिस पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए कमरे का ताला तोड़कर 9 सांपों को बाहर निकाला. इसमें 8 सांप मर चुके थे, जबकि एक जिंदा था। इस मामले में वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए बैरिया थाने में तहरीर दी है।

बैरिया थानाध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि वन दरोगा ओम प्रकाश की शिकायत पर बरमेश्वर वर्मा उर्फ बरमेश्वर साधु के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. बताया कि नौ जुलाई को वन विभाग ने कोटवां अस्पताल मोड़ स्थित बहादुर गुप्ता के घर के कमरे से बक्से में बंद नौ सांप बरामद किये थे.

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