बलिया में 157 स्कूली वाहनों पर रोक, अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह

बलिया: जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय ने बताया कि जिले में संचालित 157 स्कूली वाहनों की फिटनेस, वैधता और आवश्यक दस्तावेज समाप्त हो चुके हैं, जिन्हें बच्चों के परिवहन के लिए असुरक्षित माना गया है।

उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि ऐसे वाहनों से अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। साथ ही किसी भी वाहन से बच्चों को भेजने से पहले उसकी भौतिक और तकनीकी स्थिति की जांच अवश्य करें। विशेष रूप से वाहन की फर्श की मजबूती, खिड़कियों पर जाली या रॉड की व्यवस्था जैसी सुरक्षा संबंधी बातों पर ध्यान देने को कहा गया है।

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परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय ने सुझाव दिया कि अभिभावक mParivahan ऐप के माध्यम से वाहन के दस्तावेजों की वैधता जांचने के बाद ही बच्चों को भेजें। इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक नाबालिग न हो, नशे की हालत में वाहन न चला रहा हो, तेज गति से ड्राइविंग न कर रहा हो और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।

विभाग ने सूची में शामिल सभी स्कूली वाहनों के स्वामियों, प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक वाहनों की फिटनेस, तकनीकी स्थिति और दस्तावेज पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जाते, तब तक इनसे बच्चों का परिवहन न किया जाए।

चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि प्रतिबंधित वाहनों से बच्चों का परिवहन किया जाता है और कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी। साथ ही ऐसे मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और विद्यालय की मान्यता रद्द करने की संस्तुति भी की जाएगी।

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