राहुल गांधी मानहानि मामले में वॉयस सैंपल की मांग खारिज, अगली सुनवाई 11 मई को

सुलतानपुर। राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने वॉयस सैंपल लेने की मांग को खारिज कर दिया है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।

शनिवार को मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने परिवादी की अर्जी पर सुनवाई पूरी करने के बाद वॉयस सैंपल की मांग अस्वीकार कर दी। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि तय करते हुए बहस और बचाव पक्ष को जमानतनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने दलील दी कि कथित ऑडियो-वीडियो की सत्यता जांचने के लिए वॉयस सैंपल आवश्यक है। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने इसे कानूनी रूप से अनुचित बताते हुए अर्जी का विरोध किया।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था, जिस पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।

यह मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा के दौरान की गई कथित टिप्पणी से संबंधित है, जिसके आधार पर भाजपा नेता विजय मिश्र ने सुलतानपुर की अदालत में मानहानि वाद दायर किया था।

मामले में राहुल गांधी पूर्व में अदालत में पेश होकर जमानत ले चुके हैं और उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है।

परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद उसका अध्ययन कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर सत्र न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। अब मामले में 11 मई को बहस के साथ आगे की सुनवाई होगी।

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