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प्रतापगढ़ में दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष की कैद
प्रतापगढ़: जिले की एक विशेष अदालत ने करीब पांच वर्ष पहले एक नवविवाहिता की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या किये जाने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने दहेज हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिले के हथिगंवा थाना क्षेत्र के ‘तरी का पुरवा’ निवासी एवं मृतका के पति राजू पटेल को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पति राजू पटेल के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कियाl अदालत ने शुक्रवार को साक्ष्य के आधार पर पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई एवं 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
