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UP Cabinet Meeting: हर जिले में बनेगा कैरिज बस अड्डा, योगी सरकार ने दी नई बस पार्क नीति 2025 को मंजूरी
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बस पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में "उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025" को मंजूरी दे दी गई।
स्थापना के लिए बनेगा विशेष प्राधिकरण
नई नीति के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें पुलिस प्रमुख, नगर आयुक्त, नगर निगम सचिव, विकास प्राधिकरण व नगर पालिका परिषद के अधिकारी सहित कुल 9 सदस्य शामिल होंगे। यह प्राधिकरण बस अड्डा स्थापित करने की प्रक्रिया को देखेगा और आवेदनों पर निर्णय लेगा।
आवेदन की शर्तें और संचालन की अवधि
बस अड्डा स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों के पास कम से कम दो एकड़ भूमि होनी चाहिए और नेट वर्थ 50 लाख रुपये होना अनिवार्य होगा। आवेदक कोई कानूनी संस्था या कंसोर्सियम हो सकता है।
एक आवेदक को प्रदेश में 10 से अधिक, एक जिले में 2 से अधिक और एक मार्ग पर एक से अधिक बस अड्डा स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।
संचालन की अनुमति 10 वर्षों के लिए दी जाएगी, जो संतोषजनक संचालन के आधार पर अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत की जा सकेगी।
इस नीति से न सिर्फ बसों की अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या का समाधान होगा, बल्कि ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा में भी सुधार की उम्मीद है।