सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से हाजिरी माफी, अगली सुनवाई 14 अप्रैल को

लखनऊ। विनायक दामोदर सावरकर पर अमर्यादित व अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज मामले में राहुल गांधी ने गुरुवार को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, हालांकि इसके साथ 200 रुपये का हर्जाना लगाया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2025 को होगी।

राहुल गांधी ने क्या दिया तर्क

राहुल गांधी के वकील द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह संसद में विपक्ष के नेता हैं और उनकी व्यस्तता के चलते वह कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ विदेशी गणमान्य व्यक्ति उनसे मिलने आ रहे हैं, साथ ही अन्य आधिकारिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं, जिसके कारण वह इस तिथि पर कोर्ट नहीं आ सकते।

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इस मामले में 12 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था।

स्थानीय अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडेय द्वारा दायर वाद के अनुसार, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अंकोला जिले में एक रैली के दौरान सावरकर के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी। आरोप है कि यह बयान पूर्व नियोजित साजिश के तहत दिया गया, जिसे टीवी और अन्य संचार माध्यमों से पूरे देश में प्रसारित किया गया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2025 को होगी।

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