Ghazipur News: अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, दो साल की सजा पर रोक, विधायकी बहाल होने का रास्ता साफ

गाजीपुर। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को कोर्ट ने मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगा दी। कानूनी जानकारों का कहना है कि अब उनकी विधायकी बहाल होने का रास्ता खुल गया है।

चुनावी भाषण से जुड़ा मामला

यह केस 2022 के विधानसभा चुनाव का है। मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक रैली के दौरान अब्बास ने बयान दिया था कि “सपा प्रमुख अखिलेश यादव से कहकर आया हूं कि सरकार बनने के बाद छह महीने तक कोई ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी। पहले हिसाब-किताब होगा, उसके बाद ही तबादले होंगे।”

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इस बयान पर तत्कालीन उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। 31 मई 2025 को मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर सीट रिक्त घोषित कर दी थी।

चुनाव आयोग ने भी की थी कार्रवाई

अब्बास अंसारी के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने भी कड़ी कार्रवाई की थी और उन पर 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। वहीं, 4 अप्रैल 2022 को दर्ज एफआईआर में अब्बास, उनके छोटे भाई उमर अंसारी, चुनाव एजेंट मंसूर और 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था।

लगी थीं गंभीर धाराएं

इस मामले में IPC की कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं, जिनमें धारा 506 (धमकी), 171F (चुनावी प्रक्रिया में बाधा), 186 (लोक सेवक को बाधित करना), 189 (लोक सेवक को धमकाना), 153A (सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना) और 120B (षड्यंत्र) शामिल थीं। अब हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है।

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