राष्ट्रीय लोक अदालत : बलिया में 13 सितम्बर को मिलेगा सस्ता और सुलभ न्याय, जानें किन मामलों का होगा निस्तारण

Ballia News : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार 13 सितम्बर को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इस लोक अदालत में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण और सभी तहसीलों में लंबित वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते से कराया जाएगा।

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किन-किन मामलों का होगा निस्तारण?

बैंक वसूली और प्री-लिटिगेशन विवाद

किरायेदारी, मोबाइल-केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण

आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से जुड़े वाद

दीवानी, उत्तराधिकार, पारिवारिक वाद

मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस मामले

जनोपयोगी सेवाओं, वाणिज्य कर, राजस्व, चकबंदी और श्रम विवाद

चालानी व शमनीय प्रकृति के क्रिमिनल केस व अन्य छोटे-छोटे वाद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव हरीश कुमार ने बताया कि यह एक सस्ता, सुलभ और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें लोग अपने विवादों का समाधान आसानी से करा सकते हैं।

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